देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
About The Author
You may also like
-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV : उत्तराखंड सहित 6 राज्यों को 10,000+ किमी सड़कों की मंजूरी, ग्रामीण विकास को नई गति
-
विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ बेटे संग धरने पर बैठी बुजुर्ग महिला, लगाए गंभीर आरोप
-
सीएम धामी का डालनवाला थाने पर औचक निरीक्षण: थानेदार अनुपस्थित मिले, तत्काल लाइन हाजिर
-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटना में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में किया प्रतिभाग
-
दिल्ली ब्लास्ट पर सीएम धामी सख्त, उत्तराखंड हाई अलर्ट पर – ‘जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता”